आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना| Atmanirbhar yojana

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आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना12 नवंबर 2020 को, भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। यह योजना न केवल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है। यह योजना 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी।

इससे पहले, केंद्र सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को शुरू किया था, जो इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रकार की योजनाओं को समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए शुरू किया जाता है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2024

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार सृजन की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की जाएंगी। इस योजना को विशेष रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे इस विस्तृत लेख को पूरा पढ़ें। इस लेख में, हम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता मानदंड, दिशा-निर्देश, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से पेश करेंगे।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में जानकारी

योजना का नामआत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana)
योजना का प्रकारकेंद्र सरकार
आरंभ करने वालानिर्मला सीतारमण
आरंभ करने की तिथि12-11-2020
योजना की अवधि2 वर्ष
उद्देश्यरोजगार के नए अवसर प्रदान करना
लाभार्थीनए कर्मचारी
आधिकारिक वेबसाइटEPFO वेबसाइट

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का प्रमुख उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण अपने रोजगार को गंवा चुके लोगों को नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, और यह एक विकसित आर्थिक दिशा की ओर पुनः प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह योजना रोजगार सृजन में एक सकारात्मक भूमिका निभाएगी।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी

इस योजना के तहत उन नए कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो पहले भविष्य निधि में पंजीकृत नहीं थे और अब अगर वे किसी संस्थान में ईपीएफओ के तहत पंजीकृत होते हैं और उनकी मासिक वेतन ₹15,000 से कम है, या यदि उनकी नौकरी 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच चली गई थी और उन्हें 1 अक्टूबर 2020 के बाद नई नौकरी मिली है। ऐसे कर्मचारियों को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी

  1. ऐसे कर्मचारी जिनकी मासिक वेतन ₹15,000 से कम है और जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान में नहीं थे या जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं था।
  2. ऐसे कर्मचारी जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर था और जिन्हें ₹15,000 से कम वेतन प्राप्त हो रही थी, जिनकी नौकरी कोविड-19 के कारण 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच चली गई थी, और जो किसी ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान में 30 सितंबर 2020 से पहले नियुक्त नहीं हुए थे।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की सांख्यिकी

  • प्रतिपूर्ति की गई राशि: ₹3457.08 करोड़
  • लाभार्थी प्रतिष्ठान: 1,27,348
  • लाभार्थियों की संख्या: 47,04,338

योजना का मूल्यांकन

ईपीएफओ द्वारा इस योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन योजना समाप्त होने से तीन महीने पहले किया जाएगा और डीजीई, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मूल्यांकन पर होने वाला खर्च ईपीएफओ द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की निगरानी

ईपीएफओ द्वारा साप्ताहिक आधार पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। प्रभावी निगरानी के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को ईपीएफओ द्वारा मासिक रिपोर्ट प्रदान की जाएगी।

योजना का कार्यान्वयन

ईपीएफओ इस योजना के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करेगा और एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया लागू की जाएगी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियुक्तियों और कर्मचारियों की पात्रता मानदंड को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा। ईपीएफओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईपीएफ सदस्यों के खातों में धनराशि जमा की जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें

कर्मचारी और संस्थान दोनों को इस योजना के लाभ प्रदान किए जाएंगे। ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं यदि नए रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं, तो उन्हें योजना के लाभ प्राप्त होंगे।

  • छोटे प्रतिष्ठान (50 से कम कर्मचारी): यदि वे दो या दो से अधिक नए कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं और उन्हें ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत करते हैं।
  • बड़े प्रतिष्ठान (50 से अधिक कर्मचारी): उन्हें न्यूनतम पांच नए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा और उन्हें ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत करना होगा।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के मुख्य तथ्य

  • ईपीएफओ के साथ पंजीकृत पात्र प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
  • प्रोत्साहन पंजीकरण के बाद दो वर्षों तक प्रदान किया जाता है।
  • 1 अक्टूबर 2020 के बाद पंजीकृत प्रतिष्ठानों के सभी नए कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा।
  • वेतन ₹15,000 से कम वाले नए कर्मचारियों को पंजीकरण की तिथि से 24 महीनों तक लाभ मिलेगा।
  • लाभ तभी प्राप्त होगा जब प्रतिष्ठान निर्धारित न्यूनतम संख्या में नए कर्मचारियों की नियुक्ति करता है।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभ

  • 1000 से कम कर्मचारियों वाले संस्थान: कर्मचारियों के वेतन के अनुसार 12% (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का) योगदान केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि में जमा किया जाएगा।
  • 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान: केवल कर्मचारियों के हिस्से का 12% केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि में जमा किया जाएगा।

प्रतिष्ठानों के लिए पात्रता मानदंड

  • ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान जो सितंबर 2020 तक नए कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
  • संदर्भ आधार 50 कर्मचारियों से कम होने पर कम से कम 2 नए कर्मचारियों की नियुक्ति।
  • संदर्भ आधार 50 से अधिक होने पर कम से कम 5 नए कर्मचारियों की नियुक्ति।

कर्मचारियों की पात्रता

  • 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच नियुक्त किए गए नए कर्मचारी।
  • आधार-सीडेड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना अनिवार्य।
  • यदि मासिक वेतन ₹14,999 से अधिक हो जाती है, तो कर्मचारी अपात्र हो जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकरण
  • आधार कार्ड
  • मासिक वेतन ₹15,000 तक

महत्वपूर्ण निर्देश

  • संस्थान को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।
  • नियोक्ता को ईपीएफओ के साथ अद्यतन स्वामित्व रिटर्न दाखिल करना होगा।
  • सभी नई नियुक्तियों के लिए पूर्व संस्थान के ईपीएफ सदस्य अकाउंट नंबर की स्वीकृति अनिवार्य है।
  • एक इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है।
  • आवेदन अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक किया जा सकता है।
  • पंजीकरण के 24 महीनों तक योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन

जो कर्मचारी और संस्थान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ईपीएफओ के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले, आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. वेबसाइट पर पहुँचने के बाद, होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
  3. होम पेज पर, “Services” टैब पर क्लिक करें।
  4. इसके बाद, “Employers” टैब पर क्लिक करें।
  5. फिर, “ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट” के लिंक पर क्लिक करें।
  6. यदि आप पहले से श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकृत हैं, तो अपनी User ID, Password, और Captcha Code दर्ज करके लॉगिन करें।
  7. अगर आप पंजीकृत नहीं हैं, तो “साइन अप” के लिंक पर क्लिक करें।
  8. एक पंजीकरण फॉर्म आपके सामने आएगा जिसमें अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, और वेरिफिकेशन कोड भरें।
  9. अंत में, “Sign Up” बटन पर क्लिक करें।

इस प्रकार, आपकी आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी।

कर्मचारियों के लिए

  1. सबसे पहले, आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. वेबसाइट पर पहुँचने के बाद, होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
  3. होम पेज पर, “Services” टैब पर क्लिक करें।
  4. इसके बाद, “Employees” टैब पर क्लिक करें।
  5. फिर, “Register Here” लिंक पर क्लिक करें।
  6. अब, आपके सामने एक पंजीकरण फॉर्म आएगा। इसमें आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि जैसी सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
  7. अंत में, “Submit” बटन पर क्लिक करें।

ईपीएफओ ऑफिस लोकेट करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले, ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर, “Services” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद, “Locate an EPFO Office” विकल्प पर क्लिक करें।
  4. एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर, अपने राज्य और जिले का चयन करें।
  5. अंत में, “Submit” पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर संबंधित ईपीएफओ ऑफिस की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।

ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर, “Sign In” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करके लॉगिन करें। यदि नहीं, तो “Click Here to Sign Up” लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें।
  4. लॉगिन करने के बाद, “Log Grievance” विकल्प पर क्लिक करें।
  5. एक नया पेज खुलेगा जहां आपको सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
  6. अंत में, “Submit” पर क्लिक करें।

ग्रीवेंस स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

  1. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर, “View Status” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपना Registration Number, Email ID, Mobile Number, और Security Code दर्ज करना होगा।
  4. “Submit” पर क्लिक करें। आपकी ग्रीवेंस की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।

संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले, ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर, “Directory” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद, एक नया पेज खुलेगा जहां आप संपर्क विवरण देख सकते हैं।

सहायता के लिए संपर्क

हमने इस लेख में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यदि आपके पास कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप हेल्पलाइन नंबर 1800-011-8005 पर संपर्क कर सकते हैं।

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